Intoduction
Anti Ragging Committees
शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपटनम, जिला-बीजापुर (छ.ग.)
            
रैगिंग
कानूनी अपराध है
और इसे रोकना
हमारा नैतिक
कर्तव्य है।

               
महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग की प्रथा को रोकने के लिए परिनियम
1.महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा को समाप्त करने के लिए स्थापित किया गया है।
2.रैगिंग में निम्न अथवा इसमें से एक भी व्यवहार एवं कार्य शामिल है
(अ) शारीरिक आघात जैसे - चोट पहंुचाना, चाटा मारना, पीटना अथवा दण्ड देना आदि।
(ब) मानसिक आघात जैसे - मानसिक क्लेश पहुंचाना, छेडना, अपमानित करना, डांटना आदि।
(स) अश्लील अपमान जैसे - असभ्य चुटकुले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना आदि।
(द) सहपाठियों/साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असमाजिक तत्वों के द्वारा अनियमित व्यवहार   
   जैसे - हुल्लड मचाना, चीखना चिल्लाना आदि
 उक्त कार्यों में लिप्त पाये जाने पर छात्र-छात्राओं पर कडी कार्यवाही की जायेगी 305 का प्रावधान प्राचार्य एवं समिति के पास सुरक्षित है।